<no title>*3 महीनों के लिए निशुल्क एलपीजी सिलेंडर ( अप्रैल -जून

दिनांक 30 मार्च 2020


*UJJWALA REFILL SCHEME*
 *3 महीनों के लिए निशुल्क एलपीजी सिलेंडर ( अप्रैल -जून 2020)*


1. योजना की वैधता: अप्रैल से 30 जून 2020 तक। यह योजना केवल 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए लागू है।
2. यह प्रस्तावित किया जाता है कि सभी PMUY ग्राहकों के लिंक्ड बैंक खातों में पहली रिफिल के लिए RSP के बराबर राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया 3 या 4 अप्रैल, 2020 से पहले पूरी कर ली जाएगी।
3. ग्राहक के बैंक खाते में सफल क्रेडिट पर बैंक से पुष्टि प्राप्त करने पर, ग्राहक को ओएमसी द्वारा एक एसएमएस भेजा जाएगा कि वह सिलेंडर बुक करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं।
4. वितरक द्वारा सिलेंडर के वितरण पर, लाभार्थी  उपभोक्ता रिफिल कैश मेमो पर मुद्रित मूल्य  के अनुसार  खुदरा मूल्य का भुगतान करेगा।
5. दूसरी रिफिल के लिए, पहली निशुल्क रिफिल की डिलीवरी और उसके बाद की बुकिंग के बीच 15 दिनों के अंतराल पर मौजूदा  प्रतिबंध इस प्रावधान के अधीन होगा कि एक कैलेंडर माह में केवल एक ही सिलेंडर दिया जाएगा।
6. अगले महीने की 2 तारीख तक, ओएमसी उस महीने  खुदरा  विक्रय मूल्य के बराबर अग्रिम राशि के लिए ग्राहक को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, केवल तभी जब उसने पिछले महीने में रिफिल का लाभ उठाया हो। (यानी यदि ग्राहक ने अप्रैल के लिए अग्रिम प्राप्त किया था, लेकिन कोई रिफिल नहीं लिया था, तो उसे मई के महीने के लिए कोई अग्रिम नहीं मिलेगा)।
7. यदि ग्राहक इस 3 महीने की अवधि में रिफिल नहीं लेता है, तो वह 31 मार्च 2121 तक रिफिल लेने के लिए अग्रिम का उपयोग कर सकता है।
8. ऋण शोधन योजना के तहत मुफ्त रिफिलों की गणना नहीं की जाएगी।
9. ग्राहकों को मौजूदा कैपिंग मानदंडों के अनुरूप सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे।


10. *बुकिंग पद्धति*
10.1 ग्राहक को ओएमसी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबरों से आईवीआरएस / ग्राहक मोबाइल ऐप / व्हाट्सएप / मिस्ड कॉल पर रिफिल बुकिंग करनी होगी। यदि पीएमयूवाई उपभोक्ता के पास ओएमसी के साथ वैध / पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं हैं, तो उनके लिए इस योजना के लिए  मैनुअल बुकिंग की अनुमति होगी जिसके लिए वितरक को शपथ पत्र देना होगा की ओटीपी का विकल्प संभव नहीं है|
10.2  वर्तमान में सभी पीएम युवा उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड अथवा वैध मोबाइल नंबर ऑयल कंपनी के पास में रजिस्टर्ड नहीं है| ऐसे सभी पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को वितरक के पास अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा|


10.3 योजना अवधि में मोबाइल नंबर के केवल एक बार अपडेशन की अनुमति होगी।
10.4 वितरक सिस्टम में ग्राहक के मोबाइल नंबर के सत्यापन / अपडेशन के लिए जिम्मेदार होगा।


11. *वितरण की जाँच*:
अंतिम ग्राहक को दी गई रिफिल डिलीवरी की वास्तविकता की जांच / सत्यापन करना आवश्यक है। इसलिए, निम्न विधियों को वास्तविकता के प्रमाण के रूप में माना जाएगा:
a)  ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके डिलीवरी के लिएओटीपी-आधारित पुष्टि या b)  डिलीवरीमैन के पास मोबाइल ऐप से डिलीवरी की पुष्टि जो कि डिलीवरी लोकेशन को कैप्चर करता है या
c)   उपभोक्ता द्वारा शपथ पत्र (जिसके फॉर्मेट को अलग से सूचित किया जाएगा)
d) सभी रिफील वितरण मामलों में,  वितरण के पश्चात ब्लू बुक में  दर्ज किया जाएगा| इसे मुद्रित रूप में, विधिवत हस्ताक्षरित या ग्राहक के अंगूठे के निशान के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। ग्राहक के  हस्ताक्षरित पावती एवं शपथ पत्र को भविष्य के सत्यापन के लिए वितरक द्वारा रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।


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